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हरियाणा आंगनवाड़ी भर्ती 2025: जल्द ही

Haryana आंगनवाड़ी भर्ती 2025:

Anganwadi bharti 2025: राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 7600 से अधिक रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। HSSC आने वाले महीनों में हरियाणा आंगनवाड़ी भर्ती 2025 अधिसूचना जारी कर सकता है।

राज्य में एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) को सुदृढ़ करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। नई भर्तियों के साथ-साथ, सरकार ने पदोन्नति कोटा भी बढ़ाया है और पात्रता नियमों में संशोधन किया है।

कुल रिक्तियां 2025

नवीनतम अपडेट के अनुसार, राज्य सरकार ने 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है। सुचारू संचालन के लिए, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी इतने ही पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, वर्तमान में हजारों पद रिक्त हैं।

स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त

PostTotal Approved PostsWorkingVacant
Haryana Anganwadi Worker25,96223,1062,638
Anganwadi Helper25,45020,6414,545
Total51,41243,7477,183

इससे पता चलता है कि 7,100 से ज़्यादा पद रिक्त हैं और सरकार जल्द ही इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरेगी।

पदोन्नति नीति में बदलाव

सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए दोतरफ़ा रणनीति अपनाई है। सबसे पहले, कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पदों पर पदोन्नत किया जाएगा। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, पदोन्नति कोटा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इससे अनुभवी सहायिकाओं को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा और यह भी सुनिश्चित होगा कि केंद्रों का नेतृत्व जमीनी स्तर के अनुभवी लोगों के हाथों में रहे।

Promotion के बाद, शेष रिक्तियों को भी प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।

शैक्षणिक योग्यताएँ

सरकार ने नई भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड संशोधित किए हैं:

• worker Anganwadi आंगनवाड़ी कार्यकर्ता: 12वीं पास (पहले 10वीं पास)

• Anganwadi Assistant आंगनवाड़ी सहायिका: 10वीं पास (पहले 5वीं पास)

महिला एवं बाल विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

पात्रता और आयु सीमा

हाल ही में जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार:

शैक्षणिक योग्यता:

• कार्यकर्ता – 12वीं पास

• सहायिका – 10वीं पास

आयु सीमा: 18 से 42 वर्ष

छूट:

• विधवाओं, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं, या जिनके पति विकलांग हैं (70% या उससे अधिक) महिलाओं के लिए 45 वर्ष तक।

• सक्षम प्राधिकारियों से प्रमाण पत्र आवश्यक।

Haryana विधवाओं के लिए विशेष शर्तें:

• पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

• पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र

• सरपंच/संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र